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Friday, April 26, 2024

Uttrakhand: हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को दी दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश की एक हिंदू युवती को रुड़की की पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए हैं कि युवती को सुरक्षा प्रदान की जाए।

मध्य प्रदेश के नीमुच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती भावना और हरिद्वार निवासी मुस्लिम युवक फरमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों ने पिरान कलियर में नमाज पढ़ने और उन्हें सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि उन्हें पिरान कलियर में इबादत करनी है लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है।

युवती ने कोर्ट से यह भी कहा कि हरिद्वार के डीएम और एसएसपी को निर्देशित किया जाए कि उन्हें व उनके परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से सुरक्षा दिलाई जाए। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जब वे नमाज पढ़ने जाए तो उससे पहले एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने के एसएचओ को दें। एसएचओ उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने धर्म नहीं बदला है, फिर वह वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती है? युवती ने कहा कि वह हिंदू धर्म की अनुयायी है। पिरान कलियर दौरे के बाद से ही इससे प्रभावित हुई है। वह बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है लेकिन उसे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। उसने शादी भी नहीं की है।

अहसान अली

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Ahsan Ali
Ahsan Ali
Journalist, Media Person Editor-in-Chief Of Reportlook full time journalism.

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