अटाला बवाल के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद का घर ढहाए जाने की कार्रवाई को लेकर नया मामला सामने आ गया है। दरअसल कोर्ट में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जिस शिकायती पत्र का हवाला देकर कार्रवाई की बात कही है, उसमें शिकायतकर्ताओं के सिर्फनाम है।
उनका मकान नंबर या पते की जानकारी इस पत्र में नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर चर्चा है कि स्थानीय लोग भी शिकायतकर्ताओं का पता नहीं जानते। इस बारे में पीडीए के अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।
जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की ओर से घर ढहाए जाने की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और पीडीए से जवाब मांगा था। पीडीए की ओर से इस संबंध में जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया, उसमें कार्रवाई का आधार एक शिकायती पत्र भी बताया गया है। इस शिकायती पत्र पर प्रेषक के तौर पर सभी मोहल्लावासी लिखा हुआ है और इस पर नूर आलम, सरफराज व मो. आजम लिखा हुआ है।
हालांकि उनका मकान नंबर या पते संबंधी अन्य कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है। इंस्पेक्टर करेली अरविंद कुमार गौतम से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें इन नामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उनका यह भी कहा कि अतिक्रमण संबंधी शिकायत पीडीए या नगर निगम को ही जाती है। उधर करेली चौकी प्रभारी रवि कटियार ने भी यही बात कही। अतिक्रमण संबंधी शिकायत के लिए उनके पास पत्र क्यों आएगा। जबकि पीडीए के सचिव अजीत कुमार सिंह का कहना है कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है।