ऐंटी सीएए प्रोटेस्ट को अब दो साल होने वाले हैं। दिसंबर 2019 में प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा में लगभग 22 लोगों की जान चली गई थी। दो साल बाद अब चुनावी भाषणों में ही इसका जिक्र किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की बात कह चुके हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान सीएए का जिक्र कभी नहीं किया गया।
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की पड़ताल में पता चला कि किस तरह से हाई कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर उत्तर प्रदेश में 500 लोगों को वसूली के नोटिस भेज दिए गए। नोटिस में संपत्ति की कीमत, आरोप और जिम्मेदारी तय कर दी गई है। 10 जिलों में भेजे गए 500 नोटिस में लगभग 3.35 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्ती और जुर्माने की बात कही गई है।
लखनऊ में अडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा की तरफ से 46 लोगों को रिकवरी का नोटिस भेजा गया था। ये सभी हजरतगंज में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के आरोपी बताए जाते हैं। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई थीं और 64.37 लाख के नुकासान की बात कही गई थी। एडीएम की तरफ से इन सभी को 64.37 लाख की रिकवरी का नोटिस दिया गया है।
एडीएम के सामने सिविल प्रोसीडिंग से पहले इन 46 लोगों में से 28 के नाम ही एफआईआर में लिखे गए थे। ये सभी जमानत पर बाहर हैं। इनमें से एक भी मामले में पुलिस कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाई है। सभी आदेशों में एक ही लाइन लिखी गई है, ‘प्रदर्शनकारियों ने तीन ओबी वैन में भी आग लगा दी थी इसलिए फोटो और वीडियो एविडेंस नहीं मौजूद हैं। जो तस्वीरें ली भी गई थीं वे भी स्पष्ट नहीं हैं।’
इन 46 लोगों पर आईपीसी की धारा 146 (दंगा भड़काने) 186 (सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने) 152 और धारा 144 का उल्लंघन करने का केस चलाया गया था। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टु पब्लिक प्रॉपर्टी ऐक्ट भी लगाया गया था।