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Wednesday, September 27, 2023
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कराची में मदीना मस्जिद तोड़ने के हुक़्म पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट को मिली धमकी 

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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची की मदीना मस्जिद के विध्वंस को रोकने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है।

पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल कराची में अतिक्रमण को गिराने से जुड़े एक मामले में सरकार की ओर से पेश हुए और शीर्ष पीठ अदालत से तारिक रोड पर मदीना मस्जिद को नष्ट करने के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। कराची में तारिक रोड के पास ‘एमेनिटी पार्क’ की संपत्ति पर बनी एक मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था।

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अटॉर्नी जनरल ने कहा, “अदालत को अपने 28 दिसंबर के फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा गया है,” अदालत के फैसले के परिणामस्वरूप धार्मिक तनाव बढ़ रहा था, और मस्जिद का विनाश कई सवाल उठा रहा था।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलज़ार अहमद ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि की पेशकश कर सकती है, और कहा कि “मैंने अपनी आँखों से [मस्जिद की] स्थिति में एक पार्क देखा है।”

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें पता था कि मस्जिद के लिए जमीन उपलब्ध कराना संघीय और प्रांतीय सरकारों का कर्तव्य है। लेख के अनुसार, उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। शीर्ष न्यायाधीश ने जवाब दिया, “हम बस इतना कर सकते हैं कि जब तक कोई नया स्थान नहीं मिल जाता, तब तक मस्जिद के विध्वंस में देरी का आदेश दें।”

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Jamil Khan
Jamil Khan
Jamil Khan is a journalist,Sub editor at Reportlook.com, he's also one of the founder member Daily Digital newspaper reportlook
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