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Friday, March 29, 2024

सहमति से सेक्स हो, तो कोई आधार कार्ड की जांच नहीं करता.. नाबालिक लड़की से रेप के आरोप में हाईकोर्ट की टिप्पणी

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नई दिल्ली : सहमति से शारीरिक संबंधों के मामले में किसी को अपनी साथी की जन्मतिथि के न्यायिक सत्यापन की जरूरत नहीं होती है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को कथित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जमानत देते हुए यह बात कही. आधिकारिक दस्तावजों के अनुसार नाबालिग लड़की की तीन अलग-अलग जन्मतिथियां हैं. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी साथी से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड देखने की अथवा उसके स्कूल के रिकॉर्ड से जन्मतिथि का सत्यापन करने की जरूरत नहीं है.

अदालत ने आरोपी को राहत दे दी, जिसने दावा किया था कि उसके खिलाफ बाल शोषण संबंधी कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करने के लिए लड़की अपनी सुविधा से जन्म की तारीख बता रही है.

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 24 अगस्त के आदेश में कहा, ‘‘सच बात यह है कि एक आधार कार्ड है, जिसमें जन्मतिथि 1 जनवरी 1998 है और यह इस बात को बताने के लिए काफी है कि आवेदक किसी नाबालिग से शारीरिक संबंध नहीं बना रहा था.”

अभियोजन पक्ष को “बड़ी मात्रा में धन” के हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह हनी-ट्रैपिंग का मामला लगता है और अप्रैल 2019 और 2021 में हुई कथित घटनाओं के लिए प्राथमिकी दर्ज करने में “अत्यधिक देरी” के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया था.

अदालत ने पुलिस आयुक्त से कहा कि वह अभियोक्ता द्वारा अन्य लोगों के खिलाफ लंबित इसी तरह की प्राथमिकी के संबंध में विस्तृत जांच सुनिश्चित करे और साथ ही उसके आधार कार्ड के विवरण की जांच करे.

अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को ₹ 20,000 के एक स्थानीय मुचलके के साथ रिहा किया जाए. साथ ही उसे निर्देष दिया गया कि वह समय-समय पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते रहे और जब भी मामले की सुनवाई हो तो वो अदालत में हाजिर रहे.

कोर्ट ने आरोपी को देश नहीं छोड़ने और अपना पासपोर्ट आत्मसमर्पण करने के साथ-साथ किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होने या मामले से संबंधित लोगों के साथ संवाद नहीं करने के लिए कहा है.

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Ahsan Ali
Ahsan Ali
Journalist, Media Person Editor-in-Chief Of Reportlook full time journalism.

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