सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आर्य समाज के एक संगठन को निर्देश दिया गया था कि विवाह करते समय उसे विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए.
मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और वकील वंशजा शुक्ला ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने आर्य समाज के मंदिरों द्वारा किए गए आर्य समाज के विवाह को निर्देश देकर विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करके एक त्रुटि की है.
मध्य प्रदेश में याचिकाकर्ता समाज को विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुष्ठापन करना होगा. याचिकाकर्ता संगठन ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी आर्य समाज मंदिरों पर उसका अधिकार है.
वकील ने दिया ये तर्क
वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने गलत तरीके से निर्देश दिया कि आर्य समाज मंदिरों को विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 के प्रावधानों का पालन करने के बाद विवाह की अनुमति देनी चाहिए, जो पूवार्पेक्षा शर्तो के लिए प्रदान करते हैं, जैसे कि इच्छित विवाह की सूचना, प्रकाशन का प्रकाशन, नोटिस, शादी की नोटबुक, शादी पर आपत्ति और प्रक्रिया.
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने लगाई आदेश पर रोक
जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने संगठन को अधिनियम के अनुसार अपने दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया, और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया.
यह मामला 2020 में हाईकोर्ट में एक अंतर-जातीय जोड़े द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने आर्य समाज की परंपरा के अनुसार शादी की, और राज्य सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख किया