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Thursday, April 25, 2024

राहुल गांधी पर फर्जी खबर चलाने वाले ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस द्वारा इस मामले में गिरफ्तारी न हो।

इससे पहले सुनवाई के दौरान रोहित के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि एक ही मामले में यूपी के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। 

राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर कई एफआईआर से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इस पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

1 जुलाई को चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में राहुल गांधी के केरल में अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर दिए बयान को उदयपुर से जोड़कर प्रसारित किया गया था। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था और पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पहुंची थी। लेकिन यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच लंबी जद्दोजहद चली और अंत में रायपुर पुलिस को वापस लौटना पड़ गया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान रोहित रंजन के वकील ने कहा कि चैनल ने शो को वापस ले लिया था। इसके अलावा गलती के लिए माफी भी मांगी गई थी। यह गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस लगातार मेरे पीछे घूम रही है। इस पर अदालत ने उन्हें राहत हुए हिरासत में लेने पर रोक का आदेश दिया। इसके अलावा यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। रोहित रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस मामले में माफी मांगी जा चुकी है। इसके बाद भी उनके अरेस्ट होने का खतरा है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक की पुलिस उनके पीछे है और फिलहाल वह यूपी पुलिस की हिरासत में हैं।

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Jamil Khan
Jamil Khanhttps://reportlook.com/
journalist | chief of editor and founder at reportlook media network

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