पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले शहबाज शरीफ सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को इस्लामाबाद के एच-9 ग्राउंड इलाके में धरना देने की अनुमति भी दे दी है।
डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने यह आदेश तब दिया जब पीटीआई ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उसकी ओर से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने जहां पीटीआई को श्रीनगर राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी, वहीं यह भी निर्देश दिया कि विरोध के चलते ट्रैफिक बाधित नहीं किया जाना चाहिए और जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।
पाकिस्तान के जस्टिस इजाजुल अहसन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ और जस्टिस मुनीब अख्तर और सैय्यद मजहर अली अकबर नकवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (आईएचसीबीए) के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब शाहीन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया।
पिछले महीने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल किए गए खान ने स्पष्ट तौर पर सेना का समर्थन खो दिया था क्योंकि उन्होंने पिछले साल खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के प्रमुख की नियुक्ति का समर्थन करने से इनकार कर दिया था।
इस बीच, खान (69) ने कहा कि वह रैली को आयोजित करने के लिए किसी भी कीमत पर इस्लामाबाद जाएंगे, जिस पर पूर्व में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। खान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ट्रक पर सवार होकर मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। खैबर-पख्तूनख्वा में एम-2 मोटरवे पर स्वाबी चौराहे पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि ‘चोर और अमेरिका के नौकर इस्लामाबाद में शासन कर रहे हैं।’