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Wednesday, April 24, 2024

तस्कर को 12 साल की सजा:3 साल पहले 13 प्लास्टिक कट्टे डोडा-पोस्त को तस्करी कर गाड़ी में ले जाते पकड़ा था; 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक ने शुक्रवार को 3 साल पुराने एनडीपीएस प्रकरण में सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश इसरार खोखर ने अपने फैसले में डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

3 साल पहले 6 अगस्त 2018 को तत्कालीन पांचौड़ी एसएचओ सिद्धार्थ प्रजापत ने पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई कर एक गाड़ी को जब्त करते हुए 13 प्लास्टिक के कट्टे में डोडा-पोस्त जब्त किया था और तत्कालीन जांच अधिकारी रमेश बिठू ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी खींयाराम पुत्र अखाराम जाट निवासी खड़काली को गिरफ्तार किया था। अब इसी मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश इसरार खोखर ने तस्करी के आरोपी खींयाराम पुत्र अखाराम जाट निवासी खड़काली को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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Jamil Khan
Jamil Khanhttps://reportlook.com/
journalist | chief of editor and founder at reportlook media network

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