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Tuesday, April 16, 2024

न्यूज चैनल की रेटिंग पर लगी रोक हटाई गई, BARC को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिए आदेश

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नई दिल्ली: ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने देश में टेलीविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था ‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल’ (BARC) इंडिया से न्यूज चैनल्स की रेटिंग्स को तुरंत प्रभाव से जारी करने के लिए कहा है साथ ही मासिक प्रारूप में इस जॉनर के लिए पिछले तीन महीने का डेटा भी जारी करने के लिए कहा गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC से कहा है कि वह पिछले तीन महीनों के डेटा के साथ-साथ न्यूज चैनलों की रेटिंग तत्काल प्रभाव से जारी करें, ताकि सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व हो सके।संशोधित प्रणाली के अनुसार समाचार और विशिष्ट शैलियों की रिपोर्टिंग अब ‘चार हफ्ते की रोलिंग एवरेज कॉन्सेप्ट होगी।

मंत्रालय ने प्रसार भारती के सीईओ की अध्यक्षता में एक ‘वर्किंग ग्रुप’ भी गठित किया है। टीआरपी सेवाओं के उपयोग के लिए रिटर्न पाथ डेटा क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए यह ट्राई और टीआरपी समिति की रिपोर्ट द्वारा भी अनुशंसित है समिति चार महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।
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Ahsan Ali
Ahsan Ali
Journalist, Media Person Editor-in-Chief Of Reportlook full time journalism.

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