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Friday, March 29, 2024

17 साल की मुस्लिम लड़की की 33 साल के हिंदू लड़के से विवाह को हाईकोर्ट ने ठहराया जायज

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदू लड़के के संग विवाह करने वाली 17 वर्षीय मुसलमान लड़की की सुरक्षा से जुड़ी याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि लड़की यौन परिपक्वता पा चुकी है। ऐसे में वह पसंद के साथी के साथ विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने मालेरकोटला के एसएसपी को दंपती को सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि लड़की की आयु 17 वर्ष है और लड़के की आयु 33 वर्ष। दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर विवाह किया है और उनकी जान को खतरा है। याची ने कहा कि मुस्लिम धर्म के अनुसार यौन परिपक्वता पाने के बाद लड़का और लड़की दोनों को ही विवाह के लिए पात्र माना जाता है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। 

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोहमडन लॉ के तहत 15 साल की लड़की यौन परिपक्वता पाने के बाद विवाह के लिए योग्य मानी जाती है। इस मामले में लड़की 17 वर्ष की है।

लड़की ने घरवालों के खिलाफ जाकर विवाह किया है, केवल इस वजह से उसके सांविधानिक अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए अब मालेरकोटला के एसएसपी को आदेश दिया है कि वह दंपती की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं।

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Jamil Khan
Jamil Khan
जमील ख़ान एक स्वतंत्र पत्रकार है जो ज़्यादातर मुस्लिम मुद्दों पर अपने लेख प्रकाशित करते है. मुख्य धारा की मीडिया में चलाये जा रहे मुस्लिम विरोधी मानसिकता को जवाब देने के लिए उन्होंने 2017 में रिपोर्टलूक न्यूज़ कंपनी की स्थापना कि थी। नीचे दिये गये सोशल मीडिया आइकॉन पर क्लिक कर आप उन्हें फॉलो कर सकते है और संपर्क साध सकते है

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