कोलकाता की एक कोर्ट ने एक्ट्रेस व तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां और बिजनेसमेन निखिल जैन के बीच तुर्की में हुए कथित शादी को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया। जैन ने अलीपुर कोर्ट के सामने एक वाद दायर किया, जिसमें यह कहा गया था कि उनके और नुसरत की शादी नहीं हुई है।
अलीपुर की द्वितीय अदालत के सिविल जज एस रॉय ने मंगलवार को आदेश में कहा, ‘‘ यह घोषित किया जाता है कि तुर्की के बोडरम में वादी और प्रतिवादी के बीच 19 जून 2019 को हुई कथित शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है।’’अदालत ने जैन के इस दावे को संज्ञान में लिया कि वह और जहां ने ‘पश्चिमी और भारतीय परंपरा तथा हिंदू शादी के अनुष्ठानों’ के बाद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की दावत रखी थी लेकिन तुर्की में उनकी शादी कभी पंजीकृत ही नहीं हुई।
वादी जैन ने दावा किया कि भारत लौटने के बाद वे दोनों साथ रहने लगे लेकिन इसके बाद उनके बीच संबंध खराब हो गए और जहां इस संबंध को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं थीं। अदालत ने कहा कि सभी पहलुओं को देखते हुए उनका यह फैसला है कि दोनों के बीच हुई कथित शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है।
नुसरत जहां ने आरोप लगाया था कि निखिल ने उनकी शादी के लिए पैसे नही दिए थे। एक समाचार चैनल से बातचीत करते हुए नुसरत ने कहा था कि उन्होंने मेरी शादी में पैसे नहीं दिए, ना ही होटल के बिल भरे। मुझे उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं ईमानदार हूं। मुझे गलत तरीके से दिखाया गया और अब मैंने सब साफ कर दिया है।
बता दें, नुसरत जहां ने साल 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी की थी। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया था। बाद में दोनों के रिश्ते तल्ख हो गए। नवंबर 2020 में दोनों अलग हो गए थे।