नई दिल्ली. ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर देख कर कुछ बताएंगे. सुप्रीम कोर्ट मामले में अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अचानक ये मामला मेरे सामने आया है. मैंने पेपर देखा नहीं है. मैं देख कर बताऊंगा.
बता दें कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग को खारिज कर दिया था.. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं हटाया जाएगा. कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं. अजय मिश्र के साथ विशाल सिंह को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा. पूरे इलाके की वीडियोग्राफी होगी. सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे. सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा. कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले कार्रवाई को पुख्ता करें. कमीशन की कार्रवाई में बाधा नहीं आनी चाहिए. कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. शासन प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी. सुबह नौ से 12 तक सर्वे किया जाएगा.
वहीं ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की मांग व तहखाने की वीडियोग्राफी कराने की वादी पक्ष की अपील पर बुधवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में बहस पूरी हो गई थी.
यहां बता दें कि श्रृंगार गौरी के रोजाना दर्शन पूजन की मांग को लेकर पांच महिलाओं की ओर से दायर वाद पर बीते आठ अप्रैल को अदालत ने अजय कुमार मिश्र को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर दस मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था.