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Saturday, April 20, 2024

लड़कियों की शादी की उम्र पर कैबिनेट की मंजूरी, सभी धर्मों पर लागू होगा कानून

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान योजना की घोषणा करने के एक साल से अधिक समय बाद, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु पुरुषों के समान करके 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश करेगी और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन लाएगी।

बुधवार की मंजूरी दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है, जिसका गठन ‘मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, एमएमआर (मातृ मृत्यु दर) को कम करने की अनिवार्यता, पोषण में सुधार और स्तर और संबंधित मुद्दे ‘ से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था।

जेटली ने कहा: ‘मैं साफ करना चाहती हूं कि सिफारिश के पीछे हमारा तर्क कभी भी जनसंख्या नियंत्रण का नहीं था। एनएफएचएस-5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) द्वारा जारी हालिया आंकड़ों ने पहले ही दिखाया है कि कुल प्रजनन दर घट रही है और जनसंख्या नियंत्रण में है। इसके पीछे का विचार (सिफारिश) महिलाओं का सशक्तिकरण है।

समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जेटली ने कहा कि टास्क फोर्स की सिफारिश विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद खासकर युवाओं, विशेष रूप से युवा महिलाओं के साथ चर्चा के बाद की गई, क्योंकि निर्णय सीधे उन्हें प्रभावित करता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष निर्धारित करती है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।

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Ahsan Ali
Ahsan Ali
Journalist, Media Person Editor-in-Chief Of Reportlook full time journalism.

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