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Friday, March 29, 2024

टी राजा सिंह को महंगा पड़ा यूपी के वोटरों को डराना, चुनाव आयोग ने लिया एक्शन

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चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह (BJP MLA T Raja Singh) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने वाले उनके हालिया बयान के लिए 72 घंटों के लिए चल रहे चुनावों के बारे में सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया. चुनाव आयोग ने बुधवार को टी राजा सिंह को यूपी के वोटर्स को धमकी देने वाले एक वीडियो के बाद नोटिस जारी किया था. हालांकि चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए टी राजा सिंह को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उन्होंने जवाब देने के लिए 21 फरवरी तक और समय मांगा.

बाद में चुनाव आयोग ने उन्हें शनिवार दोपहर एक बजे तक का अतिरिक्त समय दिया. साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि अगर निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं मिला, तो ये माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है. चुनाव आयोग ने शनिवार शाम अपने आदेश में कहा कि टी राजा सिंह या उनके वकील से निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं मिला है.

अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग ने देखा कि इस डिजिटल युग में सूचना के तेजी से प्रसार के कारण, दिए गए बयान इसकी घटना के स्थान तक ही सीमित नहीं हैं. आयोग ने फिर से विवादित बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी और पाया कि एक जन प्रतिनिधि होने के नाते ऐसे बयान दिए गए हैं. टी राजा सिंह द्वारा पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार हैं और मतदाताओं को डरा रहे हैं.

टी राजा सिंह ने आदर्श आचार संहिता का किया उल्लंघन 

चुनाव आयोग ने कहा कि टी राजा सिंह ने आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया है. चुनाव आयोग ने तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी को संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही चुनाव आयोग ने टी राजा सिंह को शनिवार शाम 6 बजे से शुरू होने वाले 72 घंटों के लिए चुनाव के संबंध में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों, रोड शो, इंटरव्यू, और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में सार्वजनिक भाषण देने से प्रतिबंधित कर दिया.

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Jamil Khan
Jamil Khanhttps://reportlook.com/
journalist | chief of editor and founder at reportlook media network

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