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Sunday, May 28, 2023
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असम के साथ बॉर्डर विवाद का समाधान ‘ 1875 अधिसूचना ‘: मिजोरम

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मिजोरम सीमा आयोग ने कहा है कि असम के साथ सीमा विवाद को 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) के तहत 1875 की अधिसूचना के आधार पर ही सुलझाया जा सकता है। मिजोरम सीमा आयोग ने हाल ही में गठित होने के बाद अपनी पहली बैठक के बाद यह बात कही। 

असम के साथ अंतर-राज्यीय सीमा के संबंध में असहमति तब शुरू हुई जब मिजोरम ने घोषणा की कि वह असम के साथ वर्तमान सीमा को स्वीकार नहीं करता है जैसा कि 1933 में सीमांकित किया गया था। मिजोरम का कहना है कि 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) के तहत 1875 की अधिसूचना में वर्णित इनर लाइन आरक्षित वन की आंतरिक रेखा असम के साथ अंतर-राज्यीय सीमा के सीमांकन का आधार होनी चाहिए

1875 में, अंग्रेजों ने असम के कछार और मिजोरम के बीच की सीमा निर्धारित की थी, जिसे तब लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। दोनों क्षेत्र तब ग्रेटर असम के हिस्से थे। फिर 1933 में, अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर को अलग-अलग जिलों में सीमांकित किया: लुशाई हिल्स (मिजोरम), कछार (असम) और वर्तमान मणिपुर। मिजोरम को 1972 में असम से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बाद में 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम बार-बार दावा करता रहा है कि असम के साथ उसकी सीमाएं 1875 की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए न कि 1933 के सीमांकन के अनुसार।

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Jamil Khan
Jamil Khan
Jamil Khan is a journalist,Sub editor at Reportlook.com, he's also one of the founder member Daily Digital newspaper reportlook
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