इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी प्रेमिका के साथ रेप करने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिग़ लड़की के साथ सहमति से सेक्स अनैतिक है लेकिन अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए आरोपी व्यक्ति और इस मामले के सह आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
इलाहबाद हाईकोर्टमें जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राजू के नाम शख्स को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर पीड़िता उसकी प्रेमिका है तो प्रेमिका के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना है उसका कर्तव्य है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि पीड़िता उसकी प्रेमिका है और दोनों ने सहमति से संबंध बनाए थे।
जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने इसपर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी बालिग़ लड़की के साथ सहमति से सेक्स करना कोई अपराध नहीं है लेकिन निश्चित रूप से यह अनैतिक है और भारतीय समाज के नियमों के अनुरूप भी नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को इस मामले के सह आरोपियों द्वारा उसकी प्रेमिका का रेप किए जाने के दौरान उसकी रक्षा नहीं किए जाने को लेकर भी फटकार लगाई।
कोर्ट ने कहा कि एक प्रेमी का यह कृत्य बेहद ही शर्मनाक है कि जब सह आरोपी उसके सामने उसकी प्रेमिका का बेरहमी से यौन उत्पीड़न कर रहे थे तब उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। खुद को प्रेमी बताने वाले आरोपी ने अपनी प्रेमिका को गिद्धों से बचाने के लिए कोई कठोर प्रतिरोध नहीं किया।
अदालत ने इसी साल फ़रवरी के महीने में कौशांबी जिले के अकिल सराय थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जिसमें चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी, 392, 323, 504 और 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत आरोप लगाए थे। दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने अपने प्रेमी और तीन लोगों पर रेप के आरोप लगाए थे।
एफआईआर के अनुसार पीड़िता 19 फ़रवरी को सुबह लगभग 8 बजे एक सिलाई केंद्र में सिलाई सीखने गई थी। इस दौरान उसने अपने प्रेमी राजू से फोन पर भी बात की और उससे मिलने की योजना बनाई थी। लगभग 11.00 सिलाई प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वह प्रेमी के साथ नजदीक के नदी पर मिलने पहुंची। जहां उसके प्रेमी ने मना किए जाने के बाद भी उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद तीन और लोग वहां पहुंच गए। पहले उनलोगों ने उसके प्रेमी के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल छीन लिया। बाद में पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के दो दिन बाद 21 फ़रवरी को मामला दर्ज किया गया था।