सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development ने बताया है कि सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक यह कामगारों का अधिकार है के उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस मिले। मंत्रालय ने अपने ट्विटर के आधिकारिक “Customer Care” अकाउंट के माध्यम से यह जानकारी दी है।
नियोक्ता का है कर्तव्य
बताते चलें कि सऊदी लेबर लॉ Article 144 के मुताबिक नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह कामगार को मेडिकल इंश्योरेंस प्रदान करें। The Council of Cooperative Health Insurance (CCHI) ने कहा है कि नियोक्ता अपने कामगार और उसके डिपेंडेंट को मेडिकल इंश्योरेंस प्रदान करे। जब कामगार पुराना काम छोड़कर नया काम करता है तो नए नियोक्ता को मेडिकल इंश्योरेंस देना होता है।
अभी क्या इस मामले पर अपडेट.
सऊदी अरब के लेबर डिपार्टमेंट के मंत्रालय के मंत्री ने कहा है कि सऊदी अरब में चल रहे उल्लंघन जांच को लेकर अब कंपनियों और मालिकों के ऊपर भी यह जांच हर तरीके से स्थापित की जाएगी जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि उसके अंदर काम करने वाले सारे कामगारों का मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां मालिकों ने किया है या नहीं.
आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में कानून उल्लंघन को लेकर लगातार पिछले लंबे समय से कैंपियन चल रहा है. जिसका मकसद अवैध तरीके से रह रहे प्रवासी कामगारों के ऊपर नकेल कसना है और इसके साथ ही अवैध कर रहे कंपनियां या मालिकों के ऊपर भी नकेल या लगाम लगाना है.