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Wednesday, September 27, 2023
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शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद: हाईकोर्ट ने दिया वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश 

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उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) विवाद को लेकर वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आज बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका लोकर जिला कोर्ट को आदेश दिया है कि वह तीन में इस पर फैसला करे. हाईकोर्ट ने याचिका के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) की याचिका पर भी तीन महीने में फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

दरअसल मथुरा की अदालत में पिछले साल एक अर्जी दाखिल कर विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी. लेकिन इस अर्जी पर किसी तरह का फैसला को मथुरा कोर्ट ने नहीं दिया और ये अभी भी अदालत में लंबित है. इस याचिका पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जवाब दाखिल करते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की थी. जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया था.

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वहीं मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिका को खारिज किए जाने की मांग की थी और उसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया था. लेकिन हिंदू पक्ष ने मथुरा में दाखिल की गई याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने और हाईकोर्ट द्वारा सीधा आदेश दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. जिसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. हिंदू पक्ष ने इसी महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका

असल में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर आज जिला कोर्ट को आदेश दिया है. आज जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मथुरा की जिला अदालत को आदेश दिया है.

कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर भी फैसला करने का आदेश

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल याचिका के साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अर्जियों पर भी तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने का आदेश आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है.

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Jamil Khan
Jamil Khanhttps://reportlook.com/
journalist | chief of editor and founder at reportlook media network
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