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Friday, April 26, 2024

कुतुब मीनार मस्जिद मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदुओं की मूर्ति रखने की याचिका की खारिज

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कुतुब मीनार के अंदर एक मस्जिद में हिंदुओं को मूर्तियों की पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कुतुब मीनार दिल्ली के महरोली में स्थित एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। इसे 1198 में दिल्ली सल्तनत के पहले राजा कुतुबुद्दीन इब्न बक्र ने बनवाया था।

‘कव्वतुल इस्लाम’ नाम की मस्जिद केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसमें मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं। उस पर हिंदू मठ की तीर्थंकर ऋषभ देवी याचिका दिसंबर 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। याचिका में कव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर हिंदू देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने का अधिकार मांगा गया था।

यह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुब मीनार परिसर में जैन और हिंदू मंदिरों के खंडहरों पर एक मस्जिद के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इनमें से केंद्रीय संस्कृति विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। याचिका दिल्ली में एक सार्वजनिक निकाय लीगल एक्शन फाउंडेशन फॉर जस्टिस के खिलाफ दायर की गई थी।

अपनी याचिका में उन्होंने संघीय सरकार के 1991 श्राइन प्रोटेक्शन एक्ट की ओर इशारा किया। स्वतंत्रता पूर्व अयोध्या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के खिलाफ एक मुकदमे में पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा कानून पारित किया गया था।

तदनुसार, यह कहा गया कि देश भर में धार्मिक पूजा स्थल स्वतंत्रता के बाद भी मौजूद रहेंगे और मूर्तिपूजक अधिकारों का कोई परिवर्तन या दावा नहीं किया जा सकता है। दिल्ली फाउंडेशन ने अपनी याचिका में भारतीय पुरातत्व अधिनियम 1904 और 1948 की धारा 39 का हवाला दिया था। यह भी ध्यान दिया गया कि पिछले 800 वर्षों से कुतुब मीनार में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य धर्म की पूजा नहीं की गई है।

उन्होंने उस याचिका को खारिज करने की भी मांग की, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कानून पारित करने और कुतुब मीनार को अपने प्रशासन में लाने के बाद 104 वर्षों में पहली बार दायर किया गया था। अदालत, इन तर्कों को आगे बढ़ाने के लिए, तीर्थंकर ऋषभ देवी याचिका खारिज कर दी गई। इससे पहले लीगल एक्शन ट्रस्ट फॉर जस्टिस के चेयरमैन मोहम्मद असद हयात ने भी अटॉर्नी जनरल अनवर सिद्दीकी की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में याचिका दायर की थी।

इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में तीर्थंकर ऋषभ देवी याचिका खारिज करने की भी मांग की गई थी। जैसे, यह पहली बार नहीं है जब हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार के स्वामित्व का दावा किया है। इससे पहले 14 नवंबर 2000 को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कुतुब मीनार को पवित्र करने के लिए एक यज्ञ की घोषणा की थी। इसका कारण कुतुबमीनार की इमारतों में जैन और हिंदू मंदिरों की मूर्तियां बताया गया। ज्ञात हो कि बिना अनुमति यज्ञ करने के प्रयास में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और यज्ञ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

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