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Wednesday, April 17, 2024

31 March तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो हो सकती है परेशानियां

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नई दिल्ली: आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख कल (31 मार्च) है.

वित्त मंत्रालय के अनुसार अगर कल तक जिस भी उपभोक्ता का आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होता है तो फिर उसके पैन कार्ड को अमान्य समझा जाएगा. बता दें कि सरकार ने कोविड महामारी की वजह से आधार और पैन कार्ड लिंक करने की सीमा पिछले साल बढ़ा दी थी. पहले आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी.

जाने क्या होगा और कैसे लिंक करना है ?

जुर्माना लगेगा

सरकार द्वारा 29 मार्च को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अगर 31 मार्च, 2022 के अगले तीन महीने के अंदर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो फिर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. तीन महीने की अवधि में लिंक नहीं किए जाने पर जुर्माना एक हजार रुपये कर दिया जाएगा.

पारदर्शिता के लिए जरुरी

केंद्र सरकार के अनुसार आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक होने से आर्थिक अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी. इसलिए इन दोनों महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का एक दूसरे से जुड़ा होना जरुरी है.

ये परेशानियां हो सकती हैं

आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा. पैन कार्ड अमान्य होने की स्थिति में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)फाइल नहीं हो पाएगा. टैक्स रिफंड में भी परेशानी हो सकती है. 50 हजार या इससे अधिक के ट्रांजेक्शन पर 10 हजार से अधिक की फाइन हो सकती है. बैंक द्वारा दोगुना टीडीएस भी काटा जा सकता है.

ऐसे कर सकते हैं लिंक

आधार और पैन कार्ड को एक SMS द्वारा लिंक किया जा सकता है. इनकम टैक्स की साइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ सेक्शन पर क्लिक करें और मांगी जाने वाली जानकारी दें. फिलहाल यह निशुल्क है.

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Ahsan Ali
Ahsan Ali
Journalist, Media Person Editor-in-Chief Of Reportlook full time journalism.

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