जोश में आकर बगैर परमिशन के जुलूस निकालना हिंदू रक्षा सेना पार्टी को काफी भारी पड़ गया है। धारा-144 और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पुलिस ने संगठन के जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
जुलूस के दौरान कार और बाइकों का काफिला सड़कों पर घूमा था। जुलूस में करीब डेढ़ सौ व्यक्ति शामिल थे। इस कार्यक्रम के वीडियो के जरिए पुलिस और व्यक्तियों की डिटेल जुटा रही है।
बगैर अनुमति निकाला जुलूस
जनपद गाजियाबाद में धारा-144 लागू है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष एहतियात बरती जा रही है। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नियमों के उल्लंघन के फेर में अब हिंदू रक्षा सेना पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज चौधरी फंस गए हैं। बगैर मंजूरी के जुलूस निकालने पर कविनगर पुलिस ने नीरज के विरूद्ध
धारा-144 के उल्लंघन और कोरोना महामारी अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की है।
धारा-144 का उल्लंघन
शास्त्रीनगर पुलिस चौकी प्रभारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। चौकी प्रभारी जयवीर सिंह का कहना है कि रविवार की दोपहर 4-5 कार व 40-50 बाइकों पर सवार लगभग 140 नागरिक जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस में तेज ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल किया गया था। जुलूस को रोक कर इसकी अनुमति मांगी गई, मगर आयोजक अनुमति नहीं दिखा पाए। पुलिस का कहना है कि जुलूस में यातायात नियमों का भी मखौल उड़ाया गया।
समर्थकों की भी तलाश
कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किसी प्रकार की एहतियात नहीं बरती गई थी। उधर, कविनगर एसएचओ आनंद प्रकाश मिश्र का कहना है कि इस प्रकरण में संगठन के जिलाध्यक्ष नीरज चौधरी को नामजद किया गया है। जुलूस की वीडियो देखकर अन्य समर्थकों की पहचान की जा रही है। जिन-जिन की पहचान हो जाएगी, उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। उधर, पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में पुलिस गिरफ्तारी की तैयारी में भी है।