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Thursday, April 18, 2024

ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, NCB को झटका

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ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब आर्यन को हर शुक्रवार NCB के ऑफिस में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। हालांकि जब कभी SIT दिल्ली उन्हें समन करेगी, तब उन्हें टीम के सामने 72 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए आना पड़ेगा।

शर्तों के बाद मिली जमानत
आर्थर रोड जेल में लगभग 26 दिन बिताने के बाद, आर्यन को 28 अक्तूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और 30 अक्तूबर को उनकी रिहाई हुई। आर्यन को जमानत देते हुए कोर्ट ने 14 शर्तें लगाई हैं, जिनमें से एक यह है कि उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालांकि आर्यन के द्वारा लगाई याचिका पर बुधवार दोपहर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसका फैसला आर्यन के पक्ष में आया। 

आर्यन की याचिका में कहा गया था कि उन्हें इस शर्त (हर शुक्रवार को हाजिरी) में छूट दी जा सकती है, क्योंकि क्रूज शिप ड्रग केस NCB दिल्ली ने SIT को सौंप दिया है।
 
शाहरुख खान की दोस्त और एक्ट्रेस जूही चावला आर्यन खान की जमानती बनी थीं। जूही चावला ने सेशन कोर्ट पहुंचकर कागजात पर दस्तखत किए और आर्यन को जेल से रिहा करवाया था। आर्यन खान को अदालत ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है जो इस प्रकार हैं…

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Jamil Khan
Jamil Khan
जमील ख़ान एक स्वतंत्र पत्रकार है जो ज़्यादातर मुस्लिम मुद्दों पर अपने लेख प्रकाशित करते है. मुख्य धारा की मीडिया में चलाये जा रहे मुस्लिम विरोधी मानसिकता को जवाब देने के लिए उन्होंने 2017 में रिपोर्टलूक न्यूज़ कंपनी की स्थापना कि थी। नीचे दिये गये सोशल मीडिया आइकॉन पर क्लिक कर आप उन्हें फॉलो कर सकते है और संपर्क साध सकते है

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