बेंगलुरु : कर्नाटक हिजाब मामले में 14 फरवरी यानी आज हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी (Karnataka hijab case hearing in high court). जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस कोड को लेकर कोर्ट अपना फैसला सूना सकती है. इससे पहले 10 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेजों में हिजाब समेत अन्य धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाया था. साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों को खोलने के आदेश दिए थे.
कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन तेज होने पर सरकार ने नौ फरवरी से राज्य में सभी हाईस्कूलों और कॉलेजों के लिए तीन दिन का अवकाश घोषित किया था. अदालत के आदेश पर सरकार ने 10 फरवरी को 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 14 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया था.
मंगलुरु में कर्फ्यू
मंगलुरु जिला प्रशासन ने जिले के हाई स्कूलों के आसपास 200 मीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया था. कर्नाटक में हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाया गया है. आदेश सोमवार (14.02.22) सुबह 6.00 बजे से शनिवार (19.02.22) शाम 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा.
जिला प्रशासन ने इस दौरान रैली, सरकारी कार्यालयों के विरोध आदि पर सख्ती से रोक लगा दी है. आदेश में कहा गया है कि कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि स्कूल खुले हैं और कॉलेज 16 फरवरी से फिर से खुलने की संभावना है.
उडुपी में स्कूलों के आसपास धारा 144 लागू
उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में सोमवार से लेकर 19 फरवरी तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक लागू रहेगा.
स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है. राज्य सरकार ने हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था.जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था. आदेश के अनुसार, स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी. प्रदर्शन तथा रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी.