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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मस्जिद मामले पर फैसला सुरक्षित रखा 

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बेंगलुरु, 24 जून (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मस्जिद का सर्वेक्षण कराने के लिए मंगलुरु की अदालत में लंबित मामले को बरकरार रखने की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

यह मामला मंगलुरु में तृतीय अतिरिक्त दीवानी न्यायालय के समक्ष लंबित है और मंगलुरु के निकट थेंका उलीपाडी गांव के मलाली में असैयद अब्दुल्लाही मदनी मस्जिद से संबंधित है।

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बताया जा रहा है कि मस्जिद की मरम्मत के दौरान कथित तौर पर मंदिर जैसा एक हिस्सा पाया गया है।

टी. ए. धनंजय और बी. ए. मनोज कुमार ने वाद दायर कर मस्जिद का सर्वेक्षण करने की अपील की है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यह हिस्सा किसी मंदिर का है या नहीं। मंगलुरु की स्थानीय अदालत इस मामले में दलीलें सुन रही है कि क्या इस तरह का मुकदमा चलाए जाने के योग्य है।

इस बीच, उन्हीं याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख करके अनुरोध किया है कि निचली अदालत को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए बल्कि सर्वेक्षण करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पहले निचली अदालत को निर्देश दिया था कि जब तक उच्च न्यायालय याचिका का निपटारा नहीं कर लेता, तब तक वह मुकदमे को बरकरार रखने पर आदेश पारित न करे।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता और मस्जिद प्राधिकारियों की दलीलें सुनने के बाद बृहस्पतिवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया।

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Jamil Khan
Jamil Khan
Jamil Khan is a journalist,Sub editor at Reportlook.com, he's also one of the founder member Daily Digital newspaper reportlook
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