जंतर-मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी (Jantar Mantar Sloganeering) मामले में गिरफ्तार हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को जमानत मिल गई है. दिल्ली की एक अदालत ने आज भूपिंदर तोमम उर्फ पिंकी चौधरी को जमानत (Pinki Chaudhari Bail Granted) दे दी है. हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष को कोर्ट ने 50 हजार रुपये के तीन मुचलकों पर जमानत दी है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियांक नायक ने पिंकी चौधरी को 50,000 रुपये के जमानत मुचलके और इतनी ही राशि के दो और मुचलकों पर जमानत मंजूर की. पिंकी ने 31 अगस्त को पुलिस के सामने सरेंडर किया था.
पिंकी चौधरी को जंतर-मंतर पर भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली की अदालत (Delhi Court) ने दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद पिंकी चौधरी की जमानत मंजूर की है. अदालत ने कहा कि पिंकी चौधरी दोपहर 1.29 मिनट पर ही बैठक स्थल से चला गया था. इसीलिए कोर्ट को लगता है कि प्रीत सिंह को जमानत मिलने के बाद समानता के आधार पर उसे (Hindu Raksha Dal) भी जमानत दी जानी चाहिए. बता दें कि इससे पहले भूपिंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
नहीं मिली थी अग्रिम जमानत याचिका
पिंकी चौधरी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमारे यहां तालिबान का राज नहीं हैं. कानून का राज ही हमारे समाज में सबसे पवित्र शासन सिद्धांत है, इसलिए ऐसे लोगों को राहत नहीं दी जा सकती है. बता दें कि पिंकी हिंदू रक्षा दल नाम के एक संगठन का सदस्य है.
जंतर मंतर के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर नारे लगाने के आरोप में हिंदू सेना के प्रमुख सुशील तिवारी अधिवक्ता और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत छह लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था.अश्विनी उपाध्याय के अलावा प्रीत सिंह, दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनोद शर्मा और विनीत बाजपेयी को गिरफ्तार किया गया था.
जंतर-मंतर पर हुई थी भड़काऊ नारेबाजी
पुलिस के मुताबिक, ये नारे 8 अगस्त को भारत जोड़ो आंदोलन द्वारा जंतर-मंतर के पास आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए थे. इससे पहले, कनॉट प्लेस थाने में FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियां की गई थीं. गिरफ्तार किया गया प्रीत सिंह ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ का निदेशक था.