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Thursday, June 8, 2023
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इशरत जहां मुठभेड़ मामला: 17 साल बाद जावेद शेख के परिवार वालों को मिले उनके पासपोर्ट

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अहमदाबाद, 14 जून इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मारे गए चार लोगों में से एक जावेद शेख की पत्नी और दो बच्चों को गुजरात में सीबीआई की एक अदालत में अर्जी स्वीकार होने के कुछ दिन बाद सोमवार को उनके पासपोर्ट वापस कर दिए गए। पुलिस ने 17 साल पहले इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया था। एक वकील ने इस बारे में जानकारी दी।

सीबीआई की अदालत के न्यायाधीश वी आर रावल ने नौ जून को शेख की पत्नी साजिदा, उनके बेटे सिद्दीकी और बेटी जैनब की अर्जियों को मंजूर कर लिया था। इन अर्जियों में अहमदाबाद सिटी अपराध शाखा को पासपोर्ट लौटने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने उनकी अर्जियों को इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि दूसरे देश की यात्रा पर उन्हें अपने ठहरने के स्थान के बारे में बताना होगा और वे तीन महीने से ज्यादा समय तक विदेश में नहीं रह सकते।

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याचिकाकर्ताओं की वकील शमशाद पठान ने पीटीआई-भाषा को बताया कि तीनों को सोमवार को अपराध शाखा के कार्यालय में बुलाया गया और अदालत के आदेश के बाद अधिकारियों ने उन्हें पासपोर्ट सौंप दिया।

तीनों के पासपोर्ट सिटी अपराध शाखा के पास जमा था। ये दस्तावेज पुणे पुलिस ने 2004 में उनके आवास से जब्त किए थे। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 15 जून 2004 को ‘‘मुठभेड़’’ में मुंबई की महिला इशरत जहां और तीन अन्य लोगों जावेद शेख उर्फ प्रग्नेश पिल्लै, जीशान जोहर और अमजद अली राणा की मौत हो गयी थी।

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Jamil Khan
Jamil Khan
Jamil Khan is a journalist,Sub editor at Reportlook.com, he's also one of the founder member Daily Digital newspaper reportlook
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