10.3 C
London
Friday, April 26, 2024

मदरसे में 6 साल की बच्ची के साथ उर्दू टीचर करता था रेप, कोर्ट ने उम्र भर की सजा सुनाई, जज ने भावनात्मक होकर बच्ची के लिए बढ़ी पंक्तियां

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

राजस्थान (Rajasthan) के कोटा की एक पॉक्सो अदालत ने 43 वर्ष के एक उर्दू शिक्षक को पिछले वर्ष नवंबर में इस जिले के एक गांव स्थित एक मदरसे में छह साल की बच्ची से बलात्कार को लेकर आजीवन कारावास (स्वाभाविक मृत्यु होने तक जेल में रखने) की सजा सुनाई है।

अदालत ने अब्दुल रहीम पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायाधीश दीपक दुबे ने सजा के आदेश में भावनात्मक काव्य पंक्तियां लिखीं. न्यायाधीश ने लिखा, ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी, ​​तुम खुश हो जाओ, तुम्हे रूलाने वाले दुष्ट राक्षस को हम जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों पीछे भेज दिया है, अब तुम इस धरती पर निडर हो कर अपने सपनों के खुले आसमान मैं पंख लगा कर उड़ सकती हो, तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही प्रयास है हमारा.

लोक अभियोजक ललित शर्मा के मुताबिक, बच्ची 13 नवंबर 2021 को मदरसे में उर्दू पढ़ने गई थी. कक्षा समाप्त होने के बाद जब अन्य छात्र चले गए थे और वह अकेली थी तब रहीम ने उसके साथ बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि बच्ची ने जब इस बारे में अपने माता-पिता को जानकारी दी तो उन्होंने अगले दिन देगोड पुलिस थाने में रहीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मौलवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) और धारा 5 (एफ) (एम)/6 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया और उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया. शर्मा ने कहा कि पुलिस ने छह जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया.

13 गवाहों के बयान दर्ज और 23 दस्तावेज किए गए कोर्ट में पेश

लोक अभियोजक ने कहा कि सुनवाई के दौरान कम से कम 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 23 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए. रहीम खुद तीन बेटियों और एक बेटे का पिता बताया जाता है. इधर एक अन्य मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक आदिवासी युवती के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में राजस्थान के झालावाड़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है. मामले के अनुसार, यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी पुलिस अधिकारी जनवरी 2022 में पीड़िता की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज मामले का जांच अधिकारी था.

शिकायतकर्ता गैर सरकारी संगठन ‘इंडिजिनस लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ ने आयोग से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. एनएचआरसी की वेबसाइट से मामले की मिली जानकारी के अनुसार, झालावाड़ जिले के भालटा पुलिस थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) जगदीश प्रसाद (59) पर दो मई की रात को 25 वर्षीय आदिवासी युवती के साथ बलात्कार करने का आरोप है.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Ahsan Ali
Ahsan Ali
Journalist, Media Person Editor-in-Chief Of Reportlook full time journalism.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here