पटना: बिहार में नई बनी सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह विवादों में आ गए हैं। इधर मंत्री पद जाने के बाद मिस्टर क्लीन की छवि वाले पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी गंभीर आरोपों में फंस गए हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उनके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल एफआइआर का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं।
दिल्ली की महिला ने लगाया था आरोप
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। घटना करीब चार वर्ष पुरानी है। महिला ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। बताया जाता है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सात जुलाई 2018 को इस मामले में दुष्कर्म की प्राथमिकी का आदेश दिया था।
प्राथमिकी के आदेश पर लगी थी अंतरिम रोक
शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। तब 13 जुलाई 2018 को प्राथमिकी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। शाहनवाज हुसैन की दलील थी कि दिल्ली पुलिस की जांच में आरोप निराधार पाए गए थे। लेकिन अब न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने एफआइआर का आदेश दे दिया है। पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तत्काल एफआइआर कर तीन महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट एमएम (Metropolitan Magistrate) के समक्ष दाखिल की जाए।
बता दें कि राजद के विधान पार्षद और विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह के मामले पर अभी खूब सियासत हो रही है। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा है। लेकिन अब शाहनवाज हुसैन का मामला सत्ता पक्ष के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकता है।