महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी ही मां की जघन्य हत्या करने वाले शख्स को कोर्ट ने गुरुवार फांसी की सजा सुनाई। इस दिल दहला देने वाले मामले में दोषी ने अपनी मां की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने शराब के लिए रुपये देने से इनकार कर दिय़ा था। मामले की सुनवाई में स्थानीय अदालत ने शख्स को अपनी मां की बर्बरतापूर्वक हत्या करने का दोषी पाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कृष्णजी जाधव ने इसे दुर्लभतम से दुर्लभ मामला करार देते हुए 35 वर्षीय सुनील कुचिकोरवी को मौत की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए न्यायधीश ने कहा कि मौत की सजा की पुष्टि बॉम्बे हाईकोर्ट के अधीन होगी।
कोर्ट ने कोल्हापुर पुलिस के उस निष्कर्ष को बरकरार रखा, जिसमें जांच के बाद कहा गया था कि सुनील कुचिकोरवी ने 28 अगस्त 2017 को दोपहर करीब दो बजे अपनी 63 वर्षीय मां येलम्मा रामा कुचेरोव की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सिरफिरे युवक ने शरीर के कुछ हिस्सों को काट दिया था और उसे तवे पर भून कर खा लिया था।
सरकारी वकील विवेक शुक्ला ने कहा कि हमने कोर्ट से आरोपी की मौत की सजा की मांग की थी। इस तरह के दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में मौत की सजा देकर मिसालें पेश की गई हैं। उन्होंने कहा कि युवक ने न सिर्फ अपनी मां की हत्या कर डाली बल्कि उसके शरीर को भी क्षत विक्षत कर दिया।
मामले की पड़ताल करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर एस एस मोरे ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के नक्सली इलाकों से लेकर मुंबई तक हत्या के कई केस देखे, लेकिन यह अब तक का सबसे क्रूर मामला था। हमने वहां मिले अंगों को धोया और डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा। सभी सैंपलों का मिलान मृतका से हुआ था। साथ ही मौका-ए-वारदात की तस्वीरें मृतका के शरीर की स्थिति और युवक की क्रूरता को बयां करने के लिए काफी थी।
वकील के अनुसार सुनील कुचिकोरवी शराब पीने का आदती थी। घटना के दिन मां के साथ पैसों को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ था। मां के इनकार से आग बबूला हुए सुनील ने धारदार हथियार से मां की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शरीर के दाहिने हिस्से को चीर दिया और शरीर के अंगों को निकालकर रसोई तक लेकर गया।