हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसलिए सभी छात्रों को शिक्षण संस्थानों से जुड़ी यूनिफार्म का पालन करना होगा।
इधर, कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है। वहीं कर्नाटक कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।
हिजाब विवाद मामले में याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ अधिवक्ता एएम धर ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ न्यू कॉलेज के छात्रों ने चेन्नई में विरोध-प्रदर्शन किया।
कोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्राओं का क्लास से बायकॉट
हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यादगीर के सुरपुरा तालुक केंबवी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के स्टूडेंट ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। छात्राओं का कहना है कि अब वह अपने माता पिता से बातचीत करेंगी।इसके बाद ही फैसला करेंगी कि क्या उन्हें बिना हिजाब पहने कक्षाओं में आना है।
कॉलेज की प्राचार्य डॉ. शकुंतला ने कहा कि छात्राओं को कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने इसका पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्राएं छोड़कर क्लास से बाहर चली गईं। प्राचार्य के मुताबिक 35 छात्राओं ने क्लास से बायकॉट कर दिया।