अहमदाबाद : अभी हाल के ही महीनों में धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ नोटिफाइड नए कानून के तहत गुजरात में पहली गिरफ्तारी की गई है. इस कानून के तहत गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद 26 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है. आपको बता दे की ऐसे ही एक मामले में हाल ही में इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक युवक को जमानत दी है जिसमे में भी ऐसे ही आरोप लगाए थे लेकिन बाद में कोर्ट ने युवती को फटकार लगते हुए युवक जमानत दे दी की जब इतने सालो से साथ में रह रहे थे तब इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी.
वडोदरा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, शिकायत के आधार पर वडोदरा में गोत्री पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और समीर क़ुरैशी नाम के व्यक्ति को गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम-2021 के तहत गिरफ्तार किया. इस कानून के तहत शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का प्रावधान है
समाचार एजेंसी पीटीआई को पुलिस उपायुक्त-जोन 2 (वडोदरा शहर) जयराज सिंह ने बताया कि आरोपी समीर क़ुरैशी अपने पिता के साथ मांस की दुकान चलाता है. उस पर आरोप है कि उसने खुद को ईसाई बताकर दूसरे धर्म की महिला को अपने जाल में फंसा लिया. उसने सोशल मीडिया पर 2019 में महिला को अपना नाम सैम मार्टिन बताया था
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार कुरैशी ने सोशल मीडिया पर अपनी फर्जी पहचान के जरिए महिला को प्रेम के नाम पर फंसा लिया और उससे दुष्कर्म किया. आरोपी ने इसके बाद महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल कर जबरन शादी कर ली. उसने अपने संबंध के दौरान महिला को गर्भपात के लिए भी मजबूर किया था.
अधिकारी ने बताया कि महिला को उस समय उसके धर्म का पता चला, जब उसने शादी के लिए हामी भरी. उसने देखा कि शादी ईसाई धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार नहीं हो रही थी और इसकी जगह ‘निकाह’ का आयोजन हुआ. शादी के बाद आरोपी ने पहले तो उसका नाम बदल दिया.