दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सज़ा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है.
हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को ये जमानत बेटी की शादी में शरीक होने के लिए दी है.
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कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2017 में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया था.
जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने गुरुवार को दिए अपने आदेश में कहा, “बेटी की शादी में शरीक होने के लिए 27 जनवरी से 10 फरवरी, 2023 तक उन्हें अंतरिम बेल दी जा रही है.”
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी के विवाह के नाम दिल्ली हाई कोर्ट से दो महीने के लिए ज़मानत मांगी थी. ये शादी आठ फरवरी, 2023 को है.