बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है। आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी गई है। कोर्ट शुक्रवार को इस मामले में विस्तृत आदेश सुनाएगा।
इस बारे में पूर्व अटॉर्नी जनरल और आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को 3 दिन की बहस को सुनने के बाद जमानत दे दी है। इस बारे में विस्तृत आदेश कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आर्यन और उनके दोस्त शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ जाएंगे।
बता दें कि आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। आर्यन की इससे पहले सेशंस कोर्ट में 2 बार जमानत याचिका खारिज हुई थी। हालांकि अब वह बाहर निकल सकेंगे।
एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कहा था- आर्यन ने पहली बार नहीं लिया ड्रग्स
एनसीबी की तरफ से वकील अनिल सिंह ने कहा था कि ये पहली बार नहीं है, जब आर्यन ने ड्रग्स लिया है। वह ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थे।
वकील ने ये भी कहा कि अरबाज, आर्यन खान के बचपन के दोस्त हैं। भले ही आप ड्रग्स के कब्जे में नहीं हैं, लेकिन आप साजिश का हिस्सा हैं, तो आप कानून की एक ही धारा के तहत दंडनीय होंगे।
एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी अनिल सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि विपक्षी खेमे ने टेस्टिंग के बारे में बात की है, लेकिन परीक्षण क्यों होना चाहिए? हमारा मामला खपत का नहीं है बल्कि कब्जे का है। आरोपी 1 (आर्यन खान) ड्रग्स के कब्जे में था।
अनिल सिंह ने कहा कि अगर हम व्हाट्सएप चैट पर भरोसा करते हैं तो उसने (आर्यन खान) व्यावसायिक तौर पर ड्रग्स की बिक्री करने की कोशिश की थी। यह नहीं कहा जा सकता कि ड्रग्स व्यक्तिगत उपभोग के लिए थी।