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Friday, April 19, 2024

दिल्ली: बुल्ली बाई और सुल्ली डील ऐप बनाने वाले आरोपियों को मिली जमानत, कोर्ट ने बताया क्यों दी जमानत

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‘बुल्ली बाई ऐप’  (Bulli Bai) मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई और ‘सुली डील्स’ (Sulli Deals) ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने सोमवार को मानवीय आधार पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने माना कि आरोपी पहली बार के अपराधी हैं और लगातार जेल में रहना उनकी भलाई के लिए हानिकारक होगा.

अदालत ने आरोपी व्यक्तियों पर सख्त शर्तें लगाई हैं. ताकि वे किसी गवाह को धमका न सकें और किसी भी सबूत को खराब न कर सकें. कोर्ट के द्वारा लगाई गई शर्तों में शामिल है कि आरोपी व्यक्ति किसी भी पीड़ित से संपर्क करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा.

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि आरोपी शख्स सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, जांच अधिकारी को अपना संपर्क विवरण प्रदान करेगा और अपना फोन चालू रखेगा और आईओ को अपना स्थान प्रदान करेगा. इतना ही नहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोपी देश छोड़कर नहीं जाएंगे और हर तारीख को अदालत के सामने पेश होंगे. जमानत पर रहते हुए एक समान अपराध नहीं करेंगे. बता दें कि इस बुल्ली बाई ऐप को लेकर कुछ समय पहले काफी घमासान हुआ था और सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय था.

सुली डील्स ऐप और बुल्ली बाई केस क्या है

सुली डील्स ऐप को जुलाई 2021 में ‘गिटहब’ प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था. इस ऐप में एक धर्म विशेष की महिलाओं के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. यहां उनकी नीलामी भी होती थी. जो महिलाएं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. वो इस ऐप के जरिए निशाना बनाई जाती थीं. सुली डील्स के बाद बुल्ली बाई ऐप के बारे में जानकारी सामने आई थी. ये भी इसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था. इस ऐप का मामला तब सामने आया था, जब एक महिला पत्रकार ने पुलिस के पास जाकर ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि मोबाइल ऐप पर कुछ लोग उसे टारगेट कर रहे हैं.

1 जनवरी को दर्ज हुई थी एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने मेजबान मंच ‘गिटहब’ के ऐप पर ‘नीलामी’ के लिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड किए जाने की शिकायत मिलने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एक जनवरी की रात को केस दर्ज किया था. मुंबई साइबर पुलिस थाने ने भी ऐप को विकसित करने वालों और इसे प्रोत्साहित करने वाले ट्विटर हैंडल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था.

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Jamil Khan
Jamil Khanhttps://reportlook.com/
journalist | chief of editor and founder at reportlook media network

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