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Monday, September 18, 2023
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आजम खान को बड़ी राहत: जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के आदेश पर High Court की रोक

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से रामपुर (Rampur) से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) को फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (Mohammad Ali Jauhar University) का गेट तोड़ने के रामपुर जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने दिया है.

याची अधिवक्ता सफदर अली काजमी के मुताबिक रामपुर के जिला जज ने जौहर विवि का गेट तोड़ने के एसडीएम कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप न करते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया था. इस मामले में आजम खान पर करीब सवा तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. जिला न्यायालय ने जुर्माना राशि घटाकर 1.63 करोड़ रुपये कर दी थी. जुर्माने की राशि की वसूली के लिए पिछले दिनों आजम खां के घर पर नोटिस भी चस्पा कर दी गई थी.

एसडीएम सदर ने 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने के आदेश जारी किया था. इसके बाद सपा सांसद आजम खान की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज करते हुए जिला न्यायालय जाने की छूट दी थी. जस्टिस अजीत कुमार की बेंच में ये सुनवाई हुई. इस पूरे मामले में आजम खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेट बनाने का आरोप था. वहीं, आजम खान की तरफ से दलील दी गई थी कि, यूनिवर्सिटी की जमीन पर गेट बनाया गया है. इस मामले में अब सितंबर महीने में अगली सुनवाई होगी.

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Jamil Khan
Jamil Khan
Jamil Khan is a journalist,Sub editor at Reportlook.com, he's also one of the founder member Daily Digital newspaper reportlook
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