उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। दरअसल आजम खान को मंगलवार को इलाहबाद हाईकोर्ट से एक और मामले में जमानत मिल गई, लेकिन इसके बावजूद आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी सुनवाई होनी बाकी है।
मंगलवार को आजम खान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इस दौरान यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि आजम खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। लेकिन उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसके कारण वो अभी जेल से जमानत पर बाहर नहीं आ पाएंगे। यूपी सरकार के वकील ने ये भी बताया कि आजम खान के खिलाफ दर्ज हर एक मुकदमा एक-दूसरे से अलग है।
यूपी सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा, “एक ही आदमी पर 89 मुकदमें कैसे दर्ज हो सकते हैं? ये एक ट्रेंड बन चुका है। जब एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरा मुकदमा दर्ज हो जाता है।” सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दी है और अगले हफ्ते मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई होगी।
इससे पहले 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर नाराजगी जताई थी। दरअसल आजम खान की जमानत पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला 137 दिन से रिज़र्व रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “137 दिन बीत गए हैं, अब इस फैसले को और रिज़र्व नहीं रखा जाना चाहिए। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत याचिका पर फैसला रिज़र्व रखता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ेगा।”
बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। माना जा रहा है कि आजम खान सपा मुखिया अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही आजम अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।