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Friday, March 29, 2024

पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ने वालो को कोर्ट ने सुनाई 5 -5 साल की सजा।

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पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले साल पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर पर हमला करने व उसमें तोड़फोड़ करने के मामले में बुधवार को 22 व्यक्तियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने 22 दोषी व्यक्तियों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई है.

वहीं इस मामले में अन्य 62 आरोपियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया है. बता दें कि हमलावरों ने लाहौर से 590 किमी दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में स्थित एख गणेश मंदिर पर हमला किया और इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 84 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया. पिछले सप्ताह इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी.

अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया है कि आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायधीस नासीर हुसैन ने यह फैसला सुनाया है. वहीं न्यायधीश ने 22 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई और 62 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. बता दें कि गणेश मंदिर पर हमलावर बांस, लाठी और हथियर लेकर आए थे. वहीं मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों पर पहले हमला किया फिर मंदिर में तोड़फोड़ कर मंदिर को जला दिया.

मंदिर को अपवित्र करने के लिए मूर्तियों, दीवार, दरवाजों और बिजली के फिटिंग को भी बदमाशों ने क्षतिग्रस्त कर दिया. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने पहले संदिग्धों से 10 लाख पाकिस्तान रुपये का मुआवजा वसूला. वहीं कोर्ट के आदेश पर ही तत्कालीन इमरान खान सरकार ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था. इस हमले पर भारत सरकार समेत पाकिस्तान संसद ने भी निंदा की थी.

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Ahsan Ali
Ahsan Ali
Journalist, Media Person Editor-in-Chief Of Reportlook full time journalism.

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